टैक्सी में दिव्यांगों की व्हीलचेयर अनिवार्य : न्यायालय

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नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगजनों की सहायता के तरीके तलाशने की आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को सुझाव दिया कि टैक्सी सेवाओं को उनकी व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण को समायोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये टिप्पणियां कीं, जो दिव्यांगजनों के लिए घर से गंतव्य तक कनेक्टिविटी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि अब, महानगरों में हर जगह टैक्सी उपलब्ध हैं। टैक्सी चालकों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर या सहायक उपकरणों को भी समायोजित करें। न्यायालय ने दिव्यांगजनों के लिए विशेष टैक्सी का सुझाव दिया। पीठ ने कहा कि ऐप में, मॉडिफाइड टैक्सी का प्रावधान किया जा सकता है। हमें उनकी मदद करने के तरीके तलाशने होंगे।

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मामले की समीक्षा जारी, 24 मार्च को अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता के वकील ने दिव्यांगजनों को टैक्सी में सवार होने में पेश आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया। वकील ने कहा कि अधिकांश टैक्सी सीएनजी से चलती हैं, जिससे उनमें कम जगह रह जाती है और पीछे व्हीलचेयर ले जाना संभव नहीं होता। उन्होंने यूरोपीय बाज़ारों में उपलब्ध मॉडल की तरह एक समान डिज़ाइन लागू करने का प्रस्ताव रखा। पीठ ने केंद्र के वकील से पूछा कि मान लीजिए एक व्यक्ति का घर राजमार्ग या मुख्य सड़क से एक किलोमीटर की दूरी पर है। वह स्वचालित व्हीलचेयर पर आता है। अगर वह उसे टैक्सी में नहीं रख पाता, तो उसे कहां छोड़ेगा?

इसके जवाब में, केंद्र के वकील ने कहा कि इन मुद्दों की संबंधित विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि इसी तरह के मुद्दे उठाने वाली एक अलग याचिका पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है। पीठ ने टिप्पणी की कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दे पर भी उस समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है। (भाषा)

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