मानहानि मामले में यू-ट्यूबर पर 50 लाख का हर्जाना
हैदराबाद, संगारेड्डी के स्थानीय अदालत ने मानहानि के मामले में एक यू-ट्यूबर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 50 लाख रुपये का हर्जाना लगाया। संगारेड्डी स्थित तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्योर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बनाम एम. प्रभाकर आदित्य (संख्या 78/2024) मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने प्योर एनर्जी के पक्ष में 50 लाख रुपये के हर्जाने की वसूली का आदेश दिया। पीठासीन न्यायाधीश जी. सुनीता रविंद्र रेड्डी ने अपने निर्णय में कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है।
अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ओंगोल, आंध्र प्रदेश निवासी आदित्य प्रभाकर ने अपने यू-ट्यूब चैनल से कंपनी की प्रतिष्ठा को अत्यधिक क्षति पहुँचाई। अदालत ने पाया कि यू-ट्यूबर ने कंपनी की ब्रांड पहचान को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से उसे व्यंग्यात्मक रूप से संबोधित किया। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आदित्य की सामग्री ने कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की गुणवत्ता के संबंध में जनता को गुमराह किया।
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प्रतिवादी के नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने के कारण यह आदेश एकतरफा (एक्स-पार्टी) रूप से पारित किया गया। अदालत ने आदित्य को प्योर ईवी के कानूनी खर्चों की भरपाई के लिए 73,383 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी मानहानिकारक वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने के आदेश दिए।
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