अग्रवाल समाज, तेलंगाना के 3 पदाधिकारी अयोग्य करार
हैदराबाद : अग्रवाल समाज, तेलंगाना के तीन पदाधिकारियों विकास कुमार केशान, रूपेश कुमार अग्रवाल एवं अचल गुप्ता को अयोग्य करार दिया गया है।
संस्था द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उक्त पदाधिकारी जुलाई-2025 से मार्च-2026 तक समाज के कार्यालय संबंधी लेखा जोखा को पेश करने में असफल रहे हैं। तीनों पदाधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वे एक जिम्मेदार पद पर बने रहते हुए समाज के अध्यक्ष के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। समाज के सदस्यों द्वारा योगदान के रूप में जमा की गई धनराशि का दस्तावेजीकरण नहीं करने का भी आरोप है। समाज के अध्यक्ष द्वारा पारदर्शिता के लिए ऑडिट कराने के आग्रह को भी तीनों पदाधिकारियों ने नहीं माना। उनके इस व्यवहार से समाज को कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया है कि तीनों पदाधिकारियों ने असंवैधानिक क्रियाकलापों को अंजाम दिया। उन्होंने संस्था के संविधान की शपथ की अवहेलना की। तीनों पदाधिकारियों पर मामले को लेकर सदस्यों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पदाधिकारियों ने आगामी 12 अप्रैल को बांठिया गार्डन में गैर-कानूनी और अनाधिकृत रूप से बैठक बुलाई है, जिसे खारिज कर दिया गया है।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि तीनों पदाधिकारी संस्था में किसी भी पद पर बने नहीं रह सकते। चाहे वह कानूनी, वित्तीय या प्रशासनिक क्षमता वाले पद क्यों न हों। इन तीनों पदाधिकारियों द्वारा बुलाई गई 12 अप्रैल की एजीएम समेत अन्य बैठकों को खारिज कर दिया गया है। आर्बिट्रेशन एवं डिसिप्लीनरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें गत 1 अप्रैल से संस्था में अयोग्य करार दिया गया है। अयोग्य करार दिए जाने के कारण उनके द्वारा बुलाई गई बैठक की कोई वैधता नहीं है और उनके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय संस्था को मान्य नहीं है।
अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता एवं कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गोयल द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति में सदस्यों से 12 अप्रैल को बुलाई गई अनाधिकारिक बैठक का बहिष्कार करने की अपील की गई है। साथ ही अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता के नेतृत्व को समर्थन देने का भी आग्रह किया गया है।
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