दिल्ली एयरपोर्ट पर 4.35 करोड़ रुपये का सोना जब्त, तीन गिरफ्तार

नयी दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोने की तस्करी के दो अलग-अलग प्रयासों को विफल कर दिया है, जिसमें कुल मिलाकर 3.17 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4.35 करोड़ रुपये है और तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पहले मामले में, सीमा शुल्क विभाग ने 26 फरवरी को चाड की 39 वर्षीय एक महिला के खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज किया, जो एक दिन पहले अदीस अबाबा से आई थी। विशिष्ट प्रोफाइलिंग और निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने विस्तृत जांच के लिए यात्री को रोका। तलाशी के दौरान, उसके सामान से 1,843 ग्राम वजन के उच्च शुद्धता वाले सोने के आभूषण बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए सोने का मूल्य 2.37 करोड़ रुपये आंका गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यात्री ने स्वीकार किया कि सोना बिना सीमा शुल्क (ड्यूटी) चुकाए भारत में तस्करी कर लाया गया था। उन्होंने कहा कि बरामदगी तब की गई जब उसने यह कबूल किया कि सोने को सीमा शुल्क विभाग की जांच से बचने और लागू शुल्क के भुगतान से बचने के लिए छिपाया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत सोना को जब्त किया गया और महिला को तस्करी में उसकी कथित भूमिका के लिए अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया।

टर्मिनल-3 पर ग्रीन चैनल पार करते ही पकड़े गए तस्कर

एक अलग घटना में, हवाई अड्डे के सीमा शुल्क निवारक अधिकारियों ने 23 फरवरी को सोने की तस्करी के मामले में म्यांमा के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया। एक अन्य बयान में कहा गया है कि दोनों यांगून से आए थे। टर्मिनल-3 के अंतरराष्ट्रीय आगमन हॉल में ग्रीन चैनल पार करते समय इन दोनों यात्रियों को रोका गया। गहन व्यक्तिगत तलाशी और सामान की जांच के बाद, दोनों व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने मलाशय के अंदर सोने के बिस्किट को छिपा रखा था।

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सीमा शुल्क विभाग के बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, प्रत्येक यात्री ने सोने के चार बिस्किट निकाले और बताया गया है कि आठ आयताकार सोने के बिस्किट बरामद किये गए। बरामद किए गए सोने का कुल वजन 1,329 ग्राम था, जिसकी कीमत 1.98 करोड़ रुपये आंकी गई। अधिकारियों ने बताया कि दोनों यात्रियों को तस्करी के अपराध में संलिप्त होने के आरोप में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया था। (भाषा)

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