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संपत्तिकर कर लिए अर्ली बर्ड योजना में मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट

हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम आयुक्त आर. वी. कर्णन ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे अर्ली बर्ड योजना का लाभ उठाएं और समयपर संपत्ति कर का भुगतान करें।

मंगलवार को जारी एक बयान में आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 – 27 के लिए जो करदाता अप्रैल महीने में ही अपना पूरा संपत्तिकर अग्रिम रूप से जमा करेंगे, उन्हें 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि, यह छूट केवल चालू वित्तीय वर्ष के कर पर लागू होगी और पिछले वर्षों के बकाया कर पर यह लागू नहीं होगी।

आयुक्त ने जीएचएमसी क्षेत्र के सभी करदाताओं से आग्रह किया कि वे अप्रैल में अपना संपत्ति कर जमा कर सरकार द्वारा दी जा रही रियायत का लाभ उठाएं।

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