एआई समिट विरोध केस में 9 कार्यकर्ताओं को जमानत

नई दिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के 9 कार्यकर्ताओं को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने कहा कि यह प्रदर्शन एक प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध था और मुकदमे से पहले हिरासत में रखना दोष सिद्ध होने से पहले दंड जैसा हो सकता है।
इन 9 कार्यकर्ताओं को दी कोर्ट ने दी जमानत
कोर्ट ने कृष्णा हरि, नरसिंह यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह और अरबाज खान को जमानत दी।
‘न तो संपत्ति को नुकसान पहुंचा न पैनिक फैला’
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विरोध एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना थी। प्रदर्शनकारियों ने नेतृत्व की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनी थी और ऐसे नारे लगाए जो न तो भड़काऊ थे और न ही किसी सांप्रदायिक या क्षेत्रीय भावना से जुड़े थे।
न्यायालय ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों के बीच पैनिक फैलने की बात साबित हो। सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में शांतिपूर्वक बाहर निकल गए थे।
बिना जरूरत की हिरासत उचित नहीं’
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा जांच में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण आरोपियों को हिरासत में रखा जाए। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने सभी नौ आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी।(भाषा)
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