लैंगिक प्रताड़ना के मामले में आरोपी को तीन वर्ष कारावास
हैदराबाद, नामपल्ली स्थित 12वें अतिरिक्त मेट्रो पॉलिटिन सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शाहइनायतगंज थाना परिधि से संबंधित नाबालिगा के साथ लैंगिक प्रताड़ना के मामले में आरोपी पेशे से व्यापारी कोका बाजार बहादुरपुरा निवासी मो. अयूब उर्फ अवैस (34) को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाने के अलावा पाँच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) डॉ. लावण्या एनजेपी ने बताया कि वर्ष 2023 के दौरान आरोपी मो. अयूब थाना परिधि के अंतर्गत एक 10 वर्षीय नाबालिगा को जबरन अपने साथ मोबाइल वॉशरूम में ले गया और उसके हाथ में अपने सेलफोन की टॉर्च पकड़ा दी और अपने कपड़े उतारकर उसे अपने निजी अंग दिखाने लगा। पीड़िता घबराकर चिल्लाते हुए बाहर निकल गई। इस दौरान वहाँ से गुजर रही एक परिचित महिला उसे अपने साथ ले जाकर उसके घर छोड़ दिया।
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पीड़िता ने अपने पिता को सारी घटना बताई। पीड़िता ने इस घटना की शाहइनायतगंज पुलिस में शिकायत की। प्राप्त शिकायत के आधार पर भरोसा टीम ने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया और उसे परामर्श कर उसकी हिम्मत बढ़ाई। पुलिस ने छानबीन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354(ए), 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 9(एम) और 10 के तहत मामले दर्ज कर मो. अयूब को गिरफ्तार कर लिया। अयूब के खिलाफ पुलिस द्वारा अदालत में दायर आरोप-पत्र और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ए. राम रेड्डी की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने आज मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए मो. अयूब को अभियुक्त करार देते हुए उसे तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पाँच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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