ऐतिहासिक इमारत घोषित करने की माँग वाली याचिका खारिज


हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उस घर को ऐतिहासिक इमारत घोषित करने की माँग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकीर हुसैन का जन्म हुआ था। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को उस इमारत को ऐतिहासिक इमारत घोषित करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था, जहाँ जाकिर हुसैन 8 साल तक पले-बड़े थे।
बेगम बाज़ार निवासी घनश्याम भाटी ने वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा इमारत को ऐतिहासिक इमारत के रूप में मान्यता न देने को चुनौती दी गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हैदराबाद के बेगम बाजार स्थित उस घर में पैदा हुए थे और 8 साल तक वहाँ रहे थे।
याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अलीशेट्टी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूर्व राष्ट्रपति के जन्म के एकमात्र कारण के अलावा कोई ऐतिहासिक सबूत पेश नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने का हकदार नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता उस ईमारत में पट्टे पर किराणे की दुकान चला रहा है।

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राज्य सरकार की ओर से दलील देते हुए बताया गया कि यह इमारत जर्जर है और ऐतिहासिक इमारत घोषित करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कानून में किसी भी इमारत को ऐतिहासिक घोषित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दलील के साथ न्यायाधीश ने दायर याचिका को खारिज कर दिया।
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