आयकर रिटर्न के सभी फॉर्म अधिसूचित, जानें विवरण

नई दिल्ली, आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) के सभी फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 की आय के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने मंगलवार को आईटीआर-2, 3, 5, 6 और 7 के साथ अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-यू फॉर्म को भी अधिसूचित किया। इसके पहले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म 30 मार्च को अधिसूचित किए गए थे। इन फॉर्म का इस्तेमाल छोटे और मध्यम करदाता करते हैं।
करदाताओं के लिए नई समयसीमा और बदलाव
व्यक्तिगत करदाताओं और खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं होने वाले करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) अपेक्षाकृत सरल फॉर्म हैं, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए हैं। सहज फॉर्म को ऐसे निवासी व्यक्ति भर सकते हैं,
जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय वेतन, एक मकान, अन्य स्रोत (ब्याज) एवं 5,000 रुपये तक की कृषि आय से होती है। वहीं, सुगम फॉर्म ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) के लिए है, जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से होती है।(भाषा)
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