मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, 500 मीटर दायरे में प्रतिबंधित आदेश
हैदराबाद, साइबराबाद पुलिस ने नगरपालिका चुनावों के तहत 13 फरवरी को मतगणना को ध्यान में रखते हुए शेरिलिंगमपल्ली और कुतुबुल्लापुर जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मतगणना केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया गया। शेरिलिंगमपल्ली जोन के डीसीपी ने बताया कि 13 फरवरी सुबह 5 बजे से 14 फरवरी सुबह 6 बजे तक इंद्रेशम नगरपालिका के ट्राइबल वेलफेयर डिग्री कॉलेज फॉर मेन, पेद्दांकजरला (पटनचेरु पुलिसक्षेत्र), इस्नापुर नगरपालिका, जेडपीएचएस, इस्नापुर (पटनचेरु पुलिस क्षेत्र), गद्दापोथाराम नगरपालिका, जेडपीएचएस, गद्दापोथाराम (आईडीए बोल्लारम पुलिस क्षेत्र) मतगणना केंद्रों पर उक्त निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
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कुतुबुल्लापुर के डीसीपी ने बताया कि येल्लमपेट नगरपालिका (मेडचल), भारत बाइबल कॉलेज, डबिलपुर गांव, अलियाबाद नगरपालिका (जीनोम वैली), श्रीचैतन्य स्कूल, मजीदपुर, शामीरपेट के मतगणना केंद्रों पर भी पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। पुलिस ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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