बीएनआर व एलाइट इंफ्रा की 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क
हैदराबाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग और एलाइट इंफ्रा प्राँजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में 35.05 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियाँ कुर्क कर लीं। यह मामला एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए धोखाधड़ी वाले ऋण से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में बी. नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनी प्रसाद अग्रवाल की एक जमीन का टुकड़ा और एक रिहायशी फ्लैट शामिल है।
इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत कुर्क किया गया है। यह मामला केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज अफआईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जाली दस्तावेजों और विवादित जमीन को गिरवी रखकर धोखाधड़ी से ऋण लिए गए, जिससे लगभग 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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ईडी के अधिकारियों ने पाया है कि खेती की जमीन को नॉन-एग्रीकल्चर ज़मीन के तौर पर दिखाया गया और विवादित जमीन को बैंक गारंटी के तौर पर दिखाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने बैंक से 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी लेने के इरादे से कम्फर्ट सिक्योरिटी लिमिटेड (निदेशक अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल) के बीच एक नकली ऐग्रीमेंट बनाकर धोखाधड़ी की गई। अधिकारियों ने पाया है कि धोखे से लिए गए ऋण को निर्धारित लक्ष्य से हटकर खर्च कर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी गई। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जाँच जारी रहेगी।
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