अदालत का आदेश लागू नहीं होने पर जवाब तलब
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तीन आईएएस अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का आदेश दिया है कि वे सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने और पेंशन लाभ प्रदान करने के पूर्व आदेशों को लागू क्यों नहीं कर सके। तीनों आईएएस अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने आदेशों को लागू न करने के विरुद्ध दायर अवमानना याचिकाओं पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।
इसी प्रकार सिंचाई विभाग के दो अन्य अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि पूर्व आदेशों को लागू कर दिया गया है, तो उन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव के. रामकृष्णा राव, सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव राहुल बोज्जा और तत्कालीन खम्मम ज़िलाधीश मुजम्मिल खान, ईएनसी जी. अनिल कुमार, एसईआर सुधीर और कार्यकारी अभियंता एच.वी. राम प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए।
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उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में आदेश दिया था कि सिंचाई विभाग में अस्थाई आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को 1993 से नियमित किया जाए और उन्हें उसी तिथि से सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस पी. श्याम कोशी और जस्टिस जूकंटी अनिल कुमार की खण्डपीठ ने हाल ही में जगन्नाथ सहित 7 लोगों द्वारा दायर अवमानना की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है। उन सभी को अवमानना नोटिस जारी गई है और उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और 13 अप्रैल तक आदेशों का पालन न होने पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।
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