आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मामले खारिज

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर कासिम के खिलाफ दर्ज किए गए दो आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया है। यह फैसला प्रिंसिपल द्वारा दायर की गई याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सुनाया गया। पुलिस ने प्रोफेसर सी. कासिम के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिसमें आरोप है कि उन्होंने विश्वविद्यालय कैंपस में धरना दिया और रजिस्ट्रार द्वारा कैंपस में ऐसे विरोध पर रोक लगाने वाले आदेश का उल्लंघन किया।

कासिम ने उच्च न्यायालय में इन गैर-कानूनी तरीके से दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन. तुकाराम जी की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील देते हुए कहा कि प्रोफेसर कासिम के खिलाफ मामला दर्ज करना गलत है। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध तब तक दर्ज नहीं किए जा सकते जब तक कोई सरकारी कर्मचारी सीआरपीसी की धारा 195 के तहत लिखित शिकायत दर्ज न करवाए। उन्होंने कहा कि पुलिस का व्यवहार क्रिमिनल प्रोसीजर का गलत इस्तेमाल है। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों मामले खारिज करने के अंतरिम आदेश जारी किए।

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