आपराधिक मामला रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
हैदराबाद, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अपने खिलाफ दो आपराधिक मामले रद्द करने की मांग करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मोगुलापल्ली और भूपालपल्ली पुलिस थानों में वर्ष 2023 के दौरान दर्ज दो आपराधिक मामले रद्द करने की मांग की गयी है। पुलिस ने भारास के पूर्व विधायक गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी की शिकायतों के आधार पर रेवंत रेड्डी के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज किए हैं।
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस के सुजन ने गुरुवार को दायर याचिका पर सुनवाई की। रेवंत के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारास नेता गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी ने जानबूझकर एक ही आरोप पर दो शिकायतें दर्ज करवाई हैं, जो प्रताड़ना का हिस्सा थीं। गलत इरादे से की गई शिकायतों पर दर्ज मामलों की सुनवाई निचली अदालत में होगी। उन्होंने जांच प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश मांगे।
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उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए प्रतिवादियों, पुलिस और शिकायतकर्ता वेंकटरमना रेड्डी को नोटिस जारी किए। सुनवाई इस महीने की 21 तारीख तक टाल दी गई। रेवंत रेड्डी ने फरवरी और मार्च 2023 में हुई दो जनसभाओं में गंड्रा वेंकटरमण रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद, पुलिस ने गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी।
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