छह वर्ष से कम आयु के बच्चे फॉस्टर केयर के लिए पात्र नहीं : केंद्र


नई दिल्ली, सरकार ने स्पष्ट किया है कि छह वर्ष से कम आयु के बच्चे फॉस्टर केयर (अस्थायी देखभाल व्यवस्था) के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण नये नियमों की अलग-अलग व्याख्याओं पर चिंता जताये जाने के बाद जारी किया गया है। फॉस्टर केयर ऐसी व्यवस्था है, जिसमें उन बच्चों को अस्थायी रूप से किसी अन्य परिवार में रखा जाता है, जिनके माता-पिता उनकी देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन वैसे बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध घोषित नहीं किया गया होता है।
यह देखभाल सरकार या किसी सामाजिक संस्था की निगरानी में होती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने पिछले सप्ताह जारी एक कार्यालय ज्ञापन में, किशोर न्याय नियमावली के नियम 23(3) और आदर्श पालक देखभाल दिशानिर्देशों के बिंदु 4(1) का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि केवल छह वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चे ही अधिनियम के नियम 44 में परिभाषित परिस्थितियों के तहत पालक देखभाल में रखे जाने के पात्र हैं। वैधानिक निकाय ने कहा कि कुछ एजेंसी ने विनियमों की व्याख्या के संबंध में मुद्दे उठाए थे, जिसके कारण स्पष्टीकरण आया है।
गैर-संस्थागत देखभाल में बच्चों की संख्या चार गुना बढ़ी
ज्ञापन में कहा गया है कि इसलिए, यह दोहराया जाता है कि छह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को फोस्टर केयर के तहत नहीं रखा जाएगा, इससे किसी भी प्रकार का विचलन उक्त नियम और आदर्श पालक देखभाल दिशानिर्देश, 2024 का उल्लंघन माना जाएगा। यह निर्देश सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (एसएआरए), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) और विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) को एकरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है।

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आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गैर-संस्थागत देखभाल में बच्चों की संख्या 2021-22 और 2023-24 के बीच चार गुना बढ़ गई है। वर्ष 2021-22 में 29,331 बच्चों को गैर-संस्थागत देखभाल के दायरे में लाया गया। वर्ष 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 62,675 और 2023-24 में 1,21,861 हो गई। (भाषा)
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