बंडी संजय के खिलाफ दसवीं कक्षा के पेपर लीक का मामला खारिज

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हनमकोंडा जिले के कमालपुर पुलिस थाने में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के खिलाफ वर्ष 2023 के दौरान क्लास दसवीं कक्षा के पेपर लीक को लेकर दर्ज मामले को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में जांच प्रक्रिया पर गहरी नाराज़गी जताई। अदालत ने पाया कि प्रश्न पत्र लीक के बारे में शिकायत के अंश और रिमांड रिपोर्ट के अंश एक जैसे नहीं है और पुलिस की जांच प्रक्रिया में भी खामियां है।

राजनीतिक उद्देश्य से केस दर्ज होने का दावा कोर्ट में स्वीकार

बंडी संजय के खिलाफ मामला इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। साथ ही, अदालत ने बंडी संजय को सलाह दी कि वे परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को भड़काने जैसी हरकत न करें। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें दसवीं परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में कमालपुर पुलिस द्वारा 4 अप्रैल, 2023 को उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जुकंटी अनिल कुमार ने इस पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलीलें देते हुए कहा कि मामले राजनीतिक भेदभाव के साथ दर्ज किए गए थे। जन अधिवक्ता पल्ले नागेश्वर राव ने दलीलें दलील देते हुए कहा कि शिकायत के साथ दूसरे गवाहों के बयान में याचिकाकर्ता की भूमिका साफ है। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि शिकायत का अंश और रिमांड रिपोर्ट का अंश आपस में मेल नहीं खा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस समय विद्यार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर आया, जिस समय प्रिंसिपल पुलिस थाने गये,और जिस समय प्राथमिकी दर्ज हुई, वे एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। शिकायत के अंश को देखते हुए, मामला खारिज कर दिया गया क्योंकि पुलिस एफआईआर की धाराओं के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं कर पाई है।

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