बाल्का सुमन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला खारिज

हैदराबाद, उच्च न्यायालय ने भारास के पूर्व विधायक बाल्का सुमन और चेन्नूर ज़िला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मुल्ला राजी रेड्डी के खिलाफ चेन्नूर नगर निगम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस द्वारा दर्ज मामले को खारिज कर दिया।

मामला इस आधार पर रद्द किया गया कि अधिकार क्षेत्र से बाहर के अधिकारी द्वारा दी गई शिकायत पर मामला दर्ज करना अमान्य है। चेन्नूर के अंबडेकर चौराहे पर बिना अनुमति के धरना देने और जन प्रतिनिधियों पर आरोप लगाने के चलते चेन्नूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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बाल्का सुमन और राजी रेड्डी ने दर्ज मामलों को रद्द करने की माँग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के. सुजन ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला मंडल कृषि अधिकारी के. यामिनी की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

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