केबीआर पार्क के आस-पास के निर्माण कार्यों पर विवरण तलब
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद शहर के केबीआर पार्क के आस-पास चौराहों के विकास के लिए बनाए जा रहे फ्लाई ओवर और अंडर पास के निर्माण की वर्तमान स्थिति के बारे में केंद्र और राज्य सरकार को विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया। अदालत ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या यह निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिसूचना के तहत निशिद्ध क्षेत्रों के भीतर है या नहीं।
पर्यावरणविद् के. पुरुषोत्तम रेड्डी और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में एसआरडीपी के तहत जारी आदेश और केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 के दौरान इसके अनुरूप जारी अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर अगली सुनवाई 5 मई तक स्थगित कर दी।
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2021 के हाईकोर्ट आदेशों के पालन न होने का आरोप
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पी. श्रीरम्या ने दलील देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार जनमत सर्वेक्षण नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2021 के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी ने दलील देते हुए कहा कि निर्माण कार्य के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए हैं और कार्य नियमों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य जनहित में यातायात जाम को कम करने के लिए किया जा रहा है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पी. नरसिम्हा शर्मा ने तर्क देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार के आग्रह पर वर्ष 2020 के दौरान एक अधिसूचना जारी की थी। सुनवाई के पश्चात खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय पर्यावरण अधिसूचना का गहन अध्ययन करने और अगली सुनवाई में इसे पेश करने का आदेश दिया। खण्डपीठ का मत था कि राज्य सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। खण्डपीठ ने कहा कि यदि आप तस्वीरों को देखें, तो स्पष्ट होता है कि फुटपाथ का काम चल रहा है। इसके साथ ही खण्डपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को निर्माण कार्यों की नवीनतम स्थिति की जानकारी देने का आदेश देते हुए सुनवाई 5 मई तक स्थगित कर दी।
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