गलत रिपोर्ट देने के कारण डायग्नोस्टिक सेंटर पर जुर्माना

हैदराबाद, उपभोक्ता अधिकार आयोग ने एक गर्भवती महिला के एनटी स्कैन की गलत रिपोर्ट देने के कारण विजया डायग्नोस्टिक पर भारी जुर्माना लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिलसुखनगर निवासी गर्भवती महिला ने हाल ही में स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह पर दिलसुखनगर स्थित विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में एनटी स्कैन करवाया। सेंटर के कर्मचारियों ने एनटी स्कैन की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है।

गर्भवती महिला को इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ और उसने एक अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर में पुन एनटी स्कैन करवाया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि महिला के गर्भस्थ शिशु के गर्दन पर 11 एमएम का सिस्ट बना हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर गर्भस्थ महिला को उसकी डॉक्टर ने बताया कि शिशु को जन्म देने पर शिशु समेत उसकी भी जान जा सकती है। शिशु को उसी हालत में रखा गया, तो शिशु की गर्भ में ही मौत हो सकती है और इस कारण महिला को खतरा हो सकता है।

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डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात के जरिए महिला के गर्भ में पल रहे शिशु को निकाल दिया गया। गलत रिपोर्ट देने के कारण जान का खतरा होने का हवाला देते हुए पीड़ित महिला ने आयोग में शिकायत की। आयोग ने सुनवाई कर फैसला सुनाया कि विजया डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट के कारण गर्भस्थ महिला की जान जा सकती थी। इस लापरवाही के लिए विजया डायग्नोस्टिक सेंटर को दो लाख रुपये मुआवजा, अस्पताल खर्च के संबंध में 20 हजार रुपये और एनटी स्कैन के शुल्क के रूप में 1,700 रुपये तत्काल अदा करने के आदेश दिए गए।

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