स्टाम्प की कीमत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि वह वेलफेयर स्टाम्प की कीमत 250 रुपये करने को चुनौती देने वाली एक याचिका में सभी एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन को प्रतिवादी के तौर पर नोटिस जारी करे। इसके साथ ही इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है।

पावर ऑफ अटॉर्नी पर 250 रुपये का स्टाम्प

हर पावर ऑफ अटॉर्नी पर 250 रुपये का स्टाम्प लगाने के नियम को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस शाम कोशी और जस्टिस चलपति राव की खंडपीठ ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई की।

दलीलें सुनने के बाद, खंडपीठ की राय थी कि एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन को इस याचिका में प्रतिवादी के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें उस हद तक नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए, सुनवाई टाल दी गई।

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