बिना डॉक्टरी सलाह के सेवन न करें सेमाग्लूटाइड दवाएँ : डीसीए
हैदराबाद, राज्य के ड्रग नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) विभाग ने सेमाग्लूटाइड आधारित दवाओं को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए डॉक्टरों के परामर्श के बिना सेवन करने को लेकर सतर्क किया। डीसीए द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि नगर समेत देशभर की कई प्रमुख फार्मा कंपनियों ने वजन घटाने और डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सेमाग्लूटाइड दवा के किफायती संस्करण लांच किए हैं, जिससे इसकी माँग में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है।
डीसीए ने स्पष्ट किया कि सेमाग्लूटाइड प्रिक्रिप्शन ओनली दवा है, जिसे किसी भी स्थिति में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने आम जनता को वजन घटाने या किसी अन्य उद्देश्य से इस दवा का स्वयं सेवन करने के खिलाफ अलर्ट किया।
एडवाइजरी में बताया गया कि इस दवा का उपयोग केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) की सीधी निगरानी में किया जाना चाहिए। बिना उचित जाँच और अनुचित डोज के सेवन से कई गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सेमाग्लूटाइड टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज में प्रभावी है, लेकिन यह डीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वर्ग की दवा है, जो शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। गलत उपयोग से तीव्र पैंक्रियाटाइटिस, किडनी क्षति, गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएँ तथा गॉलब्लैडर से जुड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं।
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विभाग ने अनियमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दवा खरीदने के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए बताया कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले उत्पाद अक्सर घटिया, नकली या असुरक्षित हो सकते हैं। दवा खरीदते समय वैध डॉक्टर की पर्ची दिखाना अनिवार्य है।
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