वार्ड विभाजन पर प्रतियाचिका दायर न करने पर लगेगा जुर्माना : उच्च न्यायालय

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट कर दिया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएचएमसी) के वार्ड विभाजन के संबंध में प्रतियाचिका दायर करने के लिए यह अंतिम अवसर है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान प्रतियाचिका दायर न करने पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश जारी किए।

साहेबकुंटा, हैदराबाद के सय्यद सलीम ने वार्ड विभाजन नियमों के विरुद्ध होने और कानून का पालन न करने का हवाला देते हुए ज़िलाधीश, प्रदेश चुनाव आयोग और जीएचएमसी के व्यवहार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने आज सुनवाई की। खण्डपीठ ने याचिका दायर किए 5 माह बीत जाने के बावजूद भी प्रतियाचिका दायर न करने पर कड़ी आपत्ति जताई और प्रतियाचिका दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

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