अब वकीलों पर सीधे नहीं होगी एफआईआर

हैदराबाद, तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए अधिवक्ता संरक्षण और कल्याण विधेयक का कानूनी समुदाय ने पुरजोर स्वागत किया है। इस नए कानून के प्रावधानों के अनुसार, अब किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी।

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इसके लिए पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अनिवार्य प्रारंभिक जांच की व्यवस्था की गई है। बार काउंसिल के प्रतिनिधियों का मानना है कि यह कदम न केवल वकीलों की सुरक्षा और आत्म-सम्मान सुनिश्चित करेगा, बल्कि न्यायपालिका के प्रति जन-विश्वास को भी सुदृढ़ करेगा। इस विधेयक के माध्यम से मिलने वाले कल्याणकारी लाभ न केवल अधिवक्ताओं को, बल्कि उनके परिवारों को भी प्राप्त होंगे।

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