ब्लास्टिंग की अनुमति देने से पूर्व नियमों का पालन करें : हाईकोर्ट

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हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद शहर में निर्माण कार्य के संदर्भ में ब्लास्टिंग को अनुमति देने से पूर्व संबंधित नियमों का कठोर पालन करने के राज्य सरकार को आदेश दिए। इस आदेश के साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने जनहित याचिका समेत अन्य याचिका पर सुनवाई पूर्ण करने की घोषणा की।

गौरतलब है कि जुबली हिल्स के आवासीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य हेतु पत्थर तोड़ने के लिए रात के समय ब्लास्टिंग करने संबंधी समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार को लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस भीमपाका नागेश द्वारा लिखे गए पत्र को मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने स्वयं संज्ञान के तहत जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान ने पूर्ण विवरण के साथ हलफनामा पेश करते हुए बताया कि ब्लास्टिंग के लिए नगर पुलिस आयुक्त द्वारा अनुमति दी जाती है। नगर पुलिस अधिनियम के अनुसार ब्लास्टिंग को अनुमति देने का पुलिस आयुक्त को अधिकार है। अनुमति से पूर्व पेट्रोलियम विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संस्था (पीईएसओ) और विस्फोटक पदार्थ के मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सीसीओई) से पूर्ण विवरण लिया जाता है।

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पुलिस उपायुक्त स्वयं स्थल का दौरा कर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। जिस क्षेत्र में ब्लास्टिंग की जानी है, उसके आस-पास के भवनों पर विस्फोट का किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी पीईएसओ और सीसीओई द्वारा परीक्षण कर अनुमित दी जाती है। अनुमति प्राप्त करने के बाद संबंधित संस्थानें वर्ष 2024 के दौरान ब्लास्टिंग प्रारंभ की, लेकिन गत 9 जुलाई से इस पर प्रतिबंध लगा दिया। दलील सुनने के पश्चात खण्डपीठ ने ब्लास्टिंग को अनुमति देने से पूर्व संबंधित नियमों को कठोरता से अमल में लाने के आदेश दिए।

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