SIR के लिए 10वीं के प्रवेश पत्र के साथ सर्टिफिकेट भी जरूरी

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभ्यास में पहचान सत्यापन के लिए कक्षा 10 के एडमिट कार्ड को पास प्रमाण पत्र के साथ पूरक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नायडू द्वारा इस मामले का उल्लेख करने के बाद यह आदेश पारित किया। वकील ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि क्या ऐसे एडमिट कार्ड को एक स्वतंत्र पहचान दस्तावेज के रूप में अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने पहले ही निर्देश दे दिया है कि एडमिट कार्ड केवल एक पूरक दस्तावेज होगा।
कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी, 2026 के आदेश के में उल्लिखित सभी दस्तावेज जो अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं और 15 फरवरी से पहले प्राप्त हुए हैं, उन्हें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा कल शाम 5 बजे तक पीठासीन न्यायिक अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा। पीठ ने कहा कि इसी प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र और पितृत्व के प्रयोजनों के लिए उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ माध्यमिक (कक्षा 10) के प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
80 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों पर विचार किया जा सके
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सिविल न्यायाधीशों के साथ-साथ 250 जिला न्यायाधीशों की तैनाती और झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की मांग को मंजूरी दे दी, ताकि राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का सामना कर रहे 80 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों पर विचार किया जा सके।
शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के 22 फरवरी के पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में तैनात 250 जिला न्यायाधीशों को भी तार्किक विसंगति और असंबद्ध श्रेणियों के अंतर्गत रखे गए लोगों के दावों और आपत्तियों से निपटने में लगभग 80 दिन लगेंगे। 2002 की मतदाता सूची से वंशानुक्रम के मिलान में तार्किक विसंगतियों में माता-पिता के नाम का मिलान न होना और मतदाता और उसके माता-पिता के बीच आयु का अंतर 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना शामिल है।
नए निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यदि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी प्रतिदिन 250 दावों और आपत्तियों का निपटारा भी करे, तो भी इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 80 दिन लगेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। पीठ ने मुख्य न्यायाधीश पॉल को मतदाताओं द्वारा दायर दावों और आपत्तियों के सत्यापन के लिए कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाले वरिष्ठ और कनिष्ठ विभागों के सिविल न्यायाधीशों को तैनात करने की अनुमति दी। इसने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से झारखंड और ओडिशा के अपने समकक्षों से स्थिति से निपटने के लिए समान रैंक के न्यायिक अधिकारियों की मांग करने का अनुरोध करने की बात कही।
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