उच्च न्यायालय ने एचपीएस निधियों के दुरुपयोग की जाँच के आदेश
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल की निधियों का दुरुपयोग होने के आरोपों की जाँच-पड़ताल करने के राज्य सरकार को आदेश दिए। इसके पूर्व याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों को विनती पत्र सौंपने के लिए कहा। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए जाँच-पड़ताल करने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तीन माह का समय दिया और इसके साथ ही सुनवाई पूर्ण करने की घोषणा की।
हैदराबाद पब्लिक स्कूल में भर्तियों में अनियमितता होने, निधियों का दुरुपयोग होने का हवाला देते हुए उसकी जाँच करवाने के सरकार को आदेश देने का आग्रह कर सिकंदराबाद निवासी दुर्गम रविन्दर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने सुनवाई की।
हैदराबाद पब्लिक स्कूल भवन व नियुक्तियों की जांच
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए बताया कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल परिसर में नए भवन निर्माण हेतु सरकार से अनुमति ली गई, क्या जीएचएमसी से अनुमति प्राप्त की गई, बेगमपेट और रामंतापुर के स्कूल परिसर में स्कूल प्रबंधन के अधीन कुल कितनी भूमि है, अनिमियतता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को क्या पारदर्शितापूर्ण तरीके से अमल में लाया गया। कर्मचारियों में एकरूप वेतन का भुगतान किया जा रहा है? इन सभी मुद्दों पर सरकार को जाँच करवाने के आदेश देने का आग्रह किया।
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स्कूल के संचालन हेतु लीज पर ली गई सरकारी भूमि का सर्वेक्षण करवाकर अवैध कब्जों को हटाने के लिए विजिलेंस एनफोर्समेंट और हैद्रा के आयुक्त को आदेश देने, निधियों के उपयोग पर जाँच-पड़ताल कर सरकार को वार्षिक स्तर पर विवरण देने के आदेश देने का खण्डपीठ से आग्रह किया। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन में विजिलेंस आयुक्त के नेतृत्व में एक स्वतंत्र विजिलेंस दल का गठन करने का भी आग्रह किया गया। दलील सुनने के पश्चात खण्डपीठ ने आरोपों की जाँच करने के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को इसके संबंध में विनती पत्र सौंपने के आदेश के साथ याचिका पर सुनवाई पूर्ण करने की घोषणा की।
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