उच्च न्यायालय : पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज मामले पर विवरण तलब

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चेन्नूर पुलिस को पूर्व विधायक व भारास नेता बाल्का सुमन के खिलाफ नगरपालिका चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दर्ज मामले पर विवरण पेश करने के आदेश दिए। एक अन्य मामले में रायदुर्गम पुलिस को भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए। इसके संदर्भ में अदालत ने पुलिस और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

चेन्नूर में हाल ही में हुए नगरपालिका चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने, जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाने और धरना देने के आरोप के चलते पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा पिछले वर्ष रायदुर्गम में विल्ला नं. 5/6 के सामने अवैध रूप से धरना देने और आबकारी पुलिस व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के कारण एक और मामला दर्ज किया गया था।

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पूर्व विधायक ने बिना किसी सबूत के दर्ज किए गए इन दोनों मामलों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजन कलासिकम ने इन याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने पुलिस को इन मामलों पर प्रतियाचिका दायर करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

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