हाईकोर्ट : वेमुलवाड़ा में दरगाह के स्थानांतरण पर रिपोर्ट तलब
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राजन्ना सिरसिल्ला ज़िला, वेमुलवाड़ा में दरगाह के स्थानांतरण पर पूर्ण विवरण के साथ प्रतियाचिका दायर करने के लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस संदर्भ में राजस्व विभाग के मुख्य सचिव, ज़िलाधीश, वक्फ बोर्ड के सीईओ, ज़िला पुलिस अधीक्षक और वेमुलवाड़ा मंदिर के कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी की गई। इसके साथ ही अदालत ने इसके पूर्व इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई न करने के संदर्भ में जारी अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।
वेमुलवाड़ा में दरगाह स्थानांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने की माँग करते हुए नजीमा द्वारा दायर याचिका पर आज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता सुदर्शन रेड्डी ने दलील देते हुए कहा कि प्रमुख धार्मिक क्षेत्र वेमुलवाड़ा का तेजी से विकास हो रहा है, इस कारण भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसके अनुकूल सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के तहत कुछ प्रार्थना मंदिरों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है।
सरकार की यह कार्रवाई अन्य किसी धर्म के विरोध में नहीं है। आम जनता की राय के अनुसार ही दरगाह का स्थानांतरण किया जा रहा है। न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर सुनवाई 16 मार्च तक स्थगित कर दी।
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