उच्च न्यायालय हमारे पर्यवेक्षी नियंत्रण में नहीं : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायालय उसके पर्यवेक्षी नियंत्रण (सुपर्वाइजरी कंट्रोल) में नहीं हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि उच्च न्यायालय केवल आधी क्षमता पर काम कर रहे हैं, तो उनसे सभी मामलों का शीघ्र निपटान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 13 साल से लंबित एक अपील के शीघ्र निपटान की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।
विधि मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,122 है। मगर एक सितंबर तक वे 792 न्यायाधीशों के साथ ही कार्यरत थे, जबकि 330 पद खाली हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक अपील का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उच्च न्यायालय उसके पर्यवेक्षी नियंत्रण (सुपर्वाइजरी कंट्रोल) में नहीं हैं।
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लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु उच्च न्यायालय निर्देश
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि यह मामला 13 साल से अधिक समय से उच्च न्यायालय में लंबित है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले के शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालय में पहले ही दो आवेदन दायर कर दिए हैं। पीठ ने कहा कि दावा जारी रखें। बहुत से मामले पहले से ही लंबित हैं। जाइए और आवेदन दीजिए। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को लंबित मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने और निपटारे के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।
पीठ ने कहा कि ऐसा आवेदन दायर होने पर उस पर तदनुसार विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने वकील से कहा कि उन्होंने वकालत के दौरान कई वर्षों तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत की है और वह जानते हैं कि मामलों को सूचीबद्ध करवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि दो आवेदन तो कुछ भी नहीं हैं। आपको अपना मामला सूचीबद्ध करवाने के लिए सैकड़ों आवेदन दायर करने पड़ सकते हैं। (एजेंसियाँ)
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