हैदराबाद में सीबीआई अदालत में पेश हुए जगनमोहन रेड्डी

हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी करीब छह साल बाद कथित अवैध लेन-देन संबंधी मामले की जाँच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुये। वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लंबित है, जिसमें कथित अवैध लेन -देन मामले में वह मुख्य आरोपी हैं। जगन के खिलाफ 11 आरोप पत्र दायर हैं।

ये मामले अलग-अलग कंपनियों द्वारा उनकी फर्मों में किए गए निवेश से जुड़े हैं, जो उनके पिता स्वर्गीय वाई एस राजशेखर रेड्डी के 2004 से 2009 के बीच अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्हें दिए गए अलग-अलग फायदों के बदले में के गए थे।

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ऑनलाइन पेशी की याचिका खारिज, अदालत ने व्यक्तिगत उपस्थिति मांगी

अदालत ने पहले रेड्डी को यूरोप दौरे से लौटने के बाद 14 नवंबर को खुद पेश होने का निर्देश दिया था। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए एक याचिका दायर की थी और कहा था कि वह आनलाइन माध्यम से पेश होंगे। सीबीआई के लोक अभियोजक इंद्रजीत संतोषी ने मामले पर बहस करते हुए इसका विरोध किया और कहा कि अदालत के पिछले आदेश के मुताबिक रेड्डी का पेश होना जरूरी है और उन्हें इसका पालन करना चाहिए। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि रेड्डी को 21 नवंबर तक खुद कार्यवाही में शामिल होना होगा।

अदालती आदेश का पालन करते हुए, रेड्डी बृहस्पतिवार को अदालत के सामने पेश हुए और इन मामलों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। रेड्डी के पेश होने को देखते हुए अदालत परिसर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पिछली बार रेड्डी जब जनवरी 2020 में सीबीआई की अदालत में खुद पेश हुए थे, तब वह मुख्यमंत्री थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले रेड्डी को इन मामलों के सिलसिले में सीबीआई अदालत में खुद पेश होने से छूट दी थी। रेड्डी फिलहाल इन मामलों में जमानत पर हैं।

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