तेलंगाना में नई शराब की दुकानों के लिए लॉटरी शेड्यूल जारी

Ad

हैदराबाद, आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य में शराब की दुकानों (ए-4 दुकानों) के लिए लॉटरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया। यह लाइसेंस अवधि 1 दिसंबर 2025 से 30 नवंबर 2027 तक होगी।आबकारी विभाग के आयुक्त सी. हरि किरन द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया आज जिलाधीश गौड़, एससी और एसटी समुदाय को आवंटित दुकानों की पहचान के लिए लॉटरी निकाली गई। 26 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी और आवेदन स्वीकार करना शुरू होगा।

लाइसेंस वितरण की तिथि और शर्तें घोषित

18 अक्तूबर को आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी तथा 23 अक्तूबर को लाइसेंसधारक चयन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। 23 और 24 अक्तूबर को रिटेल शॉप आबकारी टैक्स (आरसैट) की पहली किस्त का भुगतान करना होगा।  इसके बाद 1 दिसंबर से दुकानें खोली जाएंगी।बताया गया कि वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार नई शराब दुकानों के लाइसेंस से खजाना भरने उम्मीद में है। प्रत्येक दुकान के लिए आवेदन शुल्क 3 लाख रुपये तय किया गया है।

Ad

एक ही दुकान के लिए कई आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदन शुल्क को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार को लाइसेंस और आवेदन शुल्क से करीब 6,500 करोड़ रुपये की आमदनी होने की संभावना है। वर्ष 2023 में आवेदन शुल्क से 1,350 करोड़ रुपये और लाइसेंस शुल्क से 3,500 करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ था। मौजूदा समय में राज्यभर में कुल 2,620 दुकानों के लाइसेंस आवंटन के लिए लॉटरी होगी।  जिसके लिए सरकार ने विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण भी लागू किया है। गौड़ समाज को प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 5 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Ad

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button