हैदराबाद में हाईकोर्ट के बड़े आदेश और सचिवालय में हादसा
हैदराबाद, तेलंगाना में मंगलवार को एक ओर जहां हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण और संपत्ति विवादों पर कई महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए, वहीं दूसरी ओर सचिवालय परिसर में एक महिला का पैर स्कैनर ग्रिल में फंसने से अफरा-तफरी मच गई। इन तीनों घटनाओं ने शहर में क़ानूनी और प्रशासनिक गतिविधियों को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया।
सड़क विस्तार के भूमि अधिग्रहण नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक
हाईकोर्ट ने बंजारा हिल्स से जुबली हिल्स चेकपोस्ट तक सड़क विस्तार के लिए जीएचएमसी द्वारा जारी भू-अधिग्रहण नोटिसों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने पाया कि कुछ भूमालिकों को नोटिस जारी ही नहीं हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अधिसूचना न तो वेबसाइट पर दिखाई दे रही है और न ही धारा 11(1) के अनुसार जारी की गई। अदालत ने सभी विभागों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी।
गुट्टलाबेगमपेट भूमि विवाद में दखल से हाईकोर्ट का इंकार
दूसरे मामले में जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने हैद्रा को गुट्टलाबेगमपेट के सर्वे नंबर 16 की 10.20 एकड़ भूमि में किसी भी प्रकार की दखलंदाज़ी न करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे वर्षों से टैक्स दे रहे हैं और 2002 में जमीन रेगुलराइज़ ही हो चुकी है, जबकि हैद्रा इसे सरकारी जमीन बताते हुए बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने पूरा विवरण पेश करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 23 दिसंबर तक बढ़ा दी।
फिशरीज़ सोसायटियों के पदाधिकारियों को बने रहने का आदेश
जस्टिस टी. माधवी देवी ने तीसरे मामले में हनमकोंडा सहित नौ जिलों की फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसायटियों के चीफ प्रमोटर/पर्सन-इन-चार्ज को अपने पद पर बने रहने का अंतरिम आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी अध्यादेश संख्या 60 को चुनौती दी, जिसमें सीधे नियुक्ति का प्रावधान था। अदालत ने सुनवाई 16 दिसंबर तक स्थगित कर दी।
सचिवालय में स्कैनर ग्रिल में महिला का पैर फंसा, तुरंत बचाव कार्य
सचिवालय के मुख्य मार्ग पर सुरक्षा जांच के दौरान एक महिला का पैर अंडर-व्हीकल स्कैनर ग्रिल में फंस गया, जिससे कुछ देर के लिए तनाव फैल गया। एसपीएफ जवानों ने ग्रिल काटकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे मामूली चोटें आईं और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया।
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