मेट्रो द्वितीय चरण के कार्यों की वीडियो के जरिए समीक्षा
हैदराबाद, एमजीबीएस से फलकनुमा के बीच मेट्रो द्वितीय चरण के तहत किए जाने वाले अलाइनमेंट कार्यों की वीडियो के माध्यम से जाँच-पड़ताल करने की तेलंगाना उच्च न्यायालय ने घोषणा की। इसके लिए संबंधित अलाइनमेंट वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए मेट्रो रेल को आदेश दिए गए। इसके लिए और कुछ समय देते हुए आदेश जारी कर मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक स्थगित करने की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने आज घोषणा की।
मेट्रो रेल द्वितीय चरण के कार्यों से पुराने शहर के ऐतिहासिक धरोहरों पर प्रभाव पड़ने का हवाला देते हुए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने इन कार्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए जाँच करने की बात कही। एक्ट पब्लिक वेल्फेयर फाउंडेशन (एपीडब्ल्यूएफ) के अध्यक्ष मो. रहीम खान ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि मेट्रो द्वितीय चरण के तहत एमजीबीएस से शमशाबाद तक चौथे कॉरिडोर हेतु किए जा रहे कार्यों पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी करने का आग्रह किया।
स्थगनादेश की मांग, मेट्रो कार्यों पर रोक लगाने का आग्रह
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामाराव ने दलील देते हुए बताया कि वर्तमान समय में मेट्रो विस्तार हेतु किए जा रहे कार्यों से आस-पास के ऐतिहासिक धरोहरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐतिहासिक धरोहरों जैसे चारमीनार, फलकनुमा, पुरानी हवेली, दारुशिफा, अजाखान आयेजेहरा-ईमा मस्जिद, मोगलपुरा टूम्ब्स आदि द्वितीय चरण के कार्यों में आ रहे हैं। मेट्रो रेल के विस्तार कार्यों को जारी रखा गया, तो इन कार्यों का इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए वे इन कार्यों पर रोक लगाते हुए स्थगनादेश देने का आग्रह कर रहे हैं।
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राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मो. इमरान खान ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान जाँच हेतु वीडियो के रूप में अलाइनमेंट के कार्य पेश करने के लिए कहा गया, इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कार्यों की वीडियोग्राफी की गई और कुछ तकनीकी कारणों के चलते इसे पेश नहीं किया जा सका। वीडियो पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई चार फरवरी तक स्थगित कर दी गई।
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