28 मार्च को राज्यभर के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत

हैदराबाद, सिविल, उत्पाद शुल्क, श्रम विवाद, वैवाहिक और राष्ट्रीय आयकर अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को सुगम बनाने के लिए आगामी 28 मार्च को राज्य के सभी न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

टीएसएलएसए के सदस्य सचिव सी.एच. पंचाक्षरी ने गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय से लेकर उप-न्यायालयों तक सभी न्यायालयों में आयोजित होने वाली लोक अदालतों में जो लोग अपने मामलों का निपटारा कराना चाहते हैं, वे ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन और मंडल न्याय सेवा समितियों के अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से निपटाए गए मामलों के विरुद्ध अपील की कोई गुंजाईश नहीं होगी।

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