नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट नियमों से बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे को टैक्स राहत

नई दिल्ली, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इनकम टैक्स के नियम, 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में रहने वाले लोगों के लिए टैक्स छूट में इजाफा किया गया है। दरअसल, नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पुरानी कर प्रणाली (ओल्ड टैक्स रिजीम) चुनने वाले वेतनभोगी व्यक्ति के लिए 50 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) छूट वाले शहरों की संख्या को बढ़ा दिया गया है।

मौजूदा समय में 50 प्रतिशत एचआरए छूट का फायदा केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में काम करने वाले कर्मचारियों को ही मिलता है, जबकि अन्य जगह के लिए यह सीमा 40 प्रतिशत है। ड्राफ्ट में इन शहरों के साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद का नाम जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में इन शहरों में भी ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले वेतनभोगी व्यक्ति भी 50 प्रतिशत एचआरए छूट का फायदा ले पाएंगे।

नियमों में कर-मुक्त कर्मचारी ऋण के दायरे को भी बढ़ाया गया

इसके अलावा, इनकम टैक्स के नियम 2026 के ड्राफ्ट में नियोक्ता द्वारा आंशिक रूप से निजी उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली कारों का काल्पनिक कर योग्य मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत अब 1.6 लीटर इंजन क्षमता वाली कार के लिए 8,000 रुपए प्रति माह और इससे ऊपर की कारों के लिए 10,000 रुपए तक प्रति माह काल्पनिक कर योग्य मूल्य निर्धारित किया गया है। मौजूदा यह सीमा 2,700 रुपए प्रति माह और उच्च क्षमता वाली कारों के लिए 3,300 रुपए प्रति माह है।

इसके अलावा, ड्राफ्ट में नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले भोजन की कर-मुक्त सीमा चार गुना बढ़ाकर 200 रुपए प्रति भोजन करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, नियोक्ता उपहारों पर वार्षिक छूट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है।

वहीं, ड्राफ्ट नियमों में कर-मुक्त कर्मचारी ऋण के दायरे को भी बढ़ाया गया है और छूट की सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। (भाषा) 

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