गैर आवासीय संपत्ति धारकों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

हैदराबाद, जीएचएमसी के आयुक्त आर.वी. कर्णन ने कहा कि सभी गैर आवासीय (नॉन-रेजिडेंशियल) संपत्ति धारकों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने ऐसे लोगों कर वसूली का जिम्मा संबंधित उपायुक्तों को सौंपा। जीएचएमसी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली, ट्रेड लाइसेंस वितरण और कोर्ट में लंबित मामलों की समीक्षा की।

आयुक्त ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख नॉन-रेजिडेंशियल संपत्तियां हैं। अब से प्रत्येक गैर आवासीय संपत्ति के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने क्षेत्रीय आयुक्तों को प्रत्येक सप्ताह उनकी सीमा में संपत्तियों को जारी लाइसेंस तथा कर वसूली की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

बैठक में आयुक्त ने जीएचएमसी के खिलाफ कोर्ट में दर्ज मामलों की जोनल स्तर पर सप्ताह में कम से कम एक दिन समीक्षा अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया। बैठक में हाईकोर्ट के हालिया आदेशों की समीक्षा करने, निर्धारित समय में जवाबी हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने जैसे गंभीर विषयों पर भी चर्चा हुई।

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इसके अलावा आयुक्त ने बंजारा हिल्स में रोड नंबर 12 पर अतिक्रमण को हटाने वाले टाउन प्लानिंग स्टॉफ पर चाकू से हमला करने की कोशिश की निंदा करते हुए घटना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। जुबली हिल्स के उपायुक्त सामय्या ने बताया कि घटना को लेकर फिल्म नगर पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त (लीगल) सत्यनारायण, क्षेत्रीय आयुक्त अनुराग जयंती, अपूर्व चौहान, भोरखडे हेमंत, सहदेवराव, रविकिरण, वेंकन्ना समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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