नोटरी संशोधन नियम 2025: चार राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ी


नई दिल्ली, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चार राज्यों को अधिक नोटरी अधिकाारियों की नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए नियमों में बदलाव किया है।गुजरात को अब 6,000 तक ऐसे अधिकारी रखने का अधिकार है। कानून के अनुसार, नोटरी वह व्यक्ति होता है जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होते देखने और किसी भी संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्हें प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होता है।कानून मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को नोटरी नियम, 1956 में संशोधन किया। इस संशोधन से गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नगालैंड सरकारों द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले नोटरी अधिकारी की अधिकतम संख्या बढ़ गई है।
मंत्रालय ने रविवार को कहा कि गुजरात सरकार अब 6,000, तमिलनाडु सरकार 3,500, राजस्थान सरकार 3,000 जबकि नगालैंड सरकार 400 नोटरी अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इससे पहले गुजरात सरकार 2,900, तमिलनाडु सरकार 2,500, राजस्थान सरकार 2,000 और नगालैंड सरकार 200 नोटरी अधिकारी नियुक्त कर सकती थी।

मंत्रालय ने कहा कि यह कदम संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के जवाब में उठाया गया है, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि, जिलों, तहसीलों, तालुकाओं की संख्या और नोटरी सेवाओं की मांग को ध्यान में रखा गया है।(भाषा)
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