बीआरएस विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर और विधायकों को नोटिस

हैदराबाद, विधायक कड़ियम श्रीहरी और संजय कुमार की अयोग्यता याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए बीआरएस विधायकों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस पर अदालत ने स्पीकर-सह-ट्रिब्यूनल को पूर्ण विवरण के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि इसी विषय पर पहले से लंबित याचिकाओं को भी इनके साथ जोड़ा जाए।

विदित हो कि बीआरएस ने उन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की थीं, जिन्होंने बीआरएस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इन विधायकों में काले यादैया, दानम नागेंद्र, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कड़ियम श्रीहरी, बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़, जी. गांधी, तेल्लम वेंकट राव, गुडेम महिपाल रेड्डी और संजय कुमार शामिल हैं।

बीआरएस विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट स्थगित

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर सुनवाई करने वाले स्पीकर (ट्रिब्यूनल चेयरमैन की क्षमता में) ने निर्णय दिया था कि इन विधायकों ने दल परिवर्तन नहीं किया है। इस निर्णय को चुनौती देते हुए बीआरएस विधायक गुंटकंडला जगदीश रेड्डी और के.पी. विवेकानंद ने हाईकोर्ट में याचिकाएँ दायर कीं।

जगत्याल विधायक संजय कुमार और स्टेशन घनपुर विधायक कड़ियम श्रीहरी की अयोग्यता के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोइउद्दीन की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एल. वेंकटेश्वर राव ने दलील दी कि 2023 के चुनावों में बीआरएस के टिकट पर जीत हासिल करने के बाद कड़ियम श्रीहरी और संजय कुमार का कांग्रेस में शामिल होना पूरी तरह से अवैध है।

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साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि चूंकि स्पीकर के फैसले की आधिकारिक प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उसे जमा करने से फिलहाल छूट दी जाए। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी स्पीकर-सह-ट्रिब्यूनल और दोनों दलबदल करने वाले विधायकों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

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