आउट डोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पर आपत्तियाँ सुनने का आदेश

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रस्तावित आउट डोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पर होर्डिंग मालिकों की आपत्तियाँ सुनने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर दायर याचिका में बताया गया है कि सरकार को संबंधित स्टेक होल्डर्स के विचारों और आपत्तियों पर विचार करने और सभी को सुनवाई का मौका देने के बाद ही प्रस्तावित नई आउट डोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पर फैसला लेने का आदेश दिया गया। सुनवाई के दौरान तेलंगाना आउट डोर मीडिया ओनर्स असोसिएशन की ओर से अधिवक्ता वी. रूपेश कुमार रेड्डी और जी. साई कृष्णा ने दलील दी।

दलील सुनने के पश्चात अदालत ने होर्डिंग मालिकों द्वारा पेश किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद ही पॉलिसी को अंतिम रूप देने की माँग वाली याचिका का निपटारा किया। इससे पहले 20 अप्रैल, 2020 को जारी सरकारी आदेश संख्या 68 के बाद 2,600 से अधिक रूफटॉप होर्डिंग्स/यूनिपोल हटाए गए थे। इसकी वजह से लगभग 209 छोटे और मीडियम एडवर्टाइजिंग कंपनियाँ बंद हो गईं, जिससे प्रिंटर, फैब्रिकेटर, बिल्डिंग मालिकों समेत करीब एक लाख जुड़े हुए कर्मचारियों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा।

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केवल कुछ बड़ी कंपनियों को मिली थी आउट डोर विज्ञापन छूट

बताया जा रहा है कि सिर्फ दो-तीन बड़ी कंपनियों को ही छूट दी गई थी और कई छोटी तथा मध्यम एजेंसियों को पास की नगरपालिकाओं में शिफ्ट होना पड़ा। अब जब इन इलाकों को भी जीएचएमसी में मिला दिया गया, तो वही पाबंदियाँ फिर से लगाई जा रही है।

असोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि वह पहले की जवाहरलाल नेहरु टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्त सुरक्षा मानदंड के तहत रूफटॉप होर्डिंग्स के लिए अनुमति दे। इनमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेशन विंडलोड कम्प्लायन्स, समय-समय पर जाँच-पड़ताल और बीमा कवरेज शामिल है। इस बारे में विवरण के साथ इंजीनियरिंग डिजाइन और तकनीकी रिपोर्ट शहरी विकास और नागरिक प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और जीएचएमसी के अतिरिक्त आयुक्त को सौंप दी गई है।

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