पासपोर्ट में उपनाम नहीं होने के कारण यात्री को रोकने पर जुर्माना

चेन्नई, चेन्नई उत्तर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गल्फ एयर एयरलाइंस को तमिलनाडु के एक पूर्व विधायक को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एयरलाइन पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है, क्योंकि पासपोर्ट में विधायक (यात्री) का उपनाम नहीं होने के कारण उन्हें मास्को हवाई अड्डे पर यात्रा करने से मना कर दिया गया था।
एयरलाइन को प्रभावित यात्री (पूर्व विधायक एवं अधिवक्ता) निजामुद्दीन को यात्रा की तिथि से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लगभग 1.4 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पेरियामेट के निवासी को पासपोर्ट में उपनाम नहीं लिखा होने के कारण मास्को हवाई अड्डे पर गल्फ एयर के विमान में चढ़ने से रोक दिया गया था।
नौ फरवरी, 2023 को उन्हें गल्फ एयर की उड़ान से मास्को से बहरीन होते हुए दुबई जाना था, लेकिन उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उनके पासपोर्ट में उपनाम नहीं लिखा था और केवल उनका नाम निजामुद्दीन लिखा था। निजामुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें पासपोर्ट में दर्ज उसी नाम से भारत से मास्को जाने वाली उड़ान में सवार होने की अनुमति दी गई थी।
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अगले दिन दुबई में उनकी एक बैक थी, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारियों ने उनकी जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगभग डेढ़ घंटे तक इंतजार करवाया। संयुक्त अरब अमीरात पहुँचने में हुई अत्यधिक देरी के कारण उन्हें भारी तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर होना पड़ा। (भाषा)
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