विधायक महिपाल रेड्डी के चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज

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हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संगारेड्डी ज़िला, पटानचेरू के भारास विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने बताया कि आधारहीन याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। महिपाल रेड्डी के चुनाव को रद्द करने का हवाला देते हुए कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार काटम श्रीनिवास गौड़ ने चुनाव याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. शरत ने अपना फैसला सुनाया।

विधायक महिपाल रेड्डी ने दायर याचिका को आधारहीन और अस्पष्ट आरोप वाली याचिका बताते हुए इसे खारिज करने का आग्रह करते हुए अंतरिम याचिका दायर की। इस याचिका पर न्यायाधीश के. शरत ने सुनवाई की। विधायक की ओर से अधिवक्ता एन. नवीन कुमार ने दलील दी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता गौड़ का कहना है कि नियमों के विरुद्ध निर्वाचन अधिकारी ने विधायक के नामांकन-पत्र को मंजूरी दी, लेकिन इस मामले को याचिकाकर्ता गौड़ ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नहीं उठाया और न ही नामांकन की मंजूरी को लेकर चुनाव अधिकारी से शिकायत की।

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नामांकन और ऋण आरोपों पर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज

इस कारण नामांकन की अनुमति को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के नामांकन में विधायक द्वारा 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने का उल्लेख किया गया और वर्ष 2023 के नामांकन में ज़िला परिषद हाई स्कूल से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने का गौड़ द्वारा उल्लेख किया गया, लेकिन इसके संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। पढ़ाई को लेकर नवम और 10वीं कक्षा में कोई अंतर नहीं है और इससे चुनाव पर कोई प्रभाव भी पड़ने वाला नहीं है।

अधिवक्ता ने कहा कि गौड़ ने विधायक द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनांस से 6.4 करोड़ रुपये का ऋण लेने और नामांकन-पत्र में 6 करोड़ रुपये बताने का आरोप लगाया है। लेकिन पाँच वर्ष बाद भी किश्त भरते हुए ऋण की रकम उतनी ही कैसी रह सकती है। दलील सुनने के पश्चात विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संदर्भ में सबूत पेश न करने और आरोप साबित न कर पाने के कारण, इसके अलावा चुनाव के 17 माह बाद याचिका दायर करने को अमान्य बताते हुए न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया।

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