हैदराबाद, हैदराबाद यातायात पुलिस की शिकायत पर बोराबंडा पुलिस ने दो अलग-अलग होण्डा एक्टिवा वाहनों के लिए एक ही पंजीकरण नंबर का उपयोग करने के कारण राजीव नगर, बोराबंडा निवासी डी. नारायण रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और एमवी एक्ट की धारा 158, 177 के तहत मामले दर्ज कर पूछताछ के लिए नारायण रेड्डी को बीएनएसएस की धारा 35(3) और 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया।
संयुक्त यातायात पुलिस आयुक्त डी. जोयल डेविस ने आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यातायात पुलिस ने दो अलग-अलग होण्डा ऐक्टवा पर एक ही पंजीकरण नंबर का उपयोग करने का पता लगाया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद यातायात पुलिस की ओर से बोराबंडा पुलिस थाने में शिकायत की गई। यातायात पुलिस ने अत्याधुनिक तकनीकी व्यवस्था और सीसी टीवी कैमरों तथा एएनपीआर कैमरों के जरिए इस जालसाजी का पर्दाफाश किया। यातायात पुलिस की शिकायत पर बोराबंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पूछताछ के लिए थाने तलब किया है।
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