गिग वर्कर्स कल्याण कोष में भुगतान में विफल रहने पर सज़ा
हैदराबाद, तेलंगाना में बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था होने जा रही है, जहाँ तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड को कल्याण निधि शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर एग्रीगेटर को एक साल तक की सज़ा या दो लाख रुपये तक का ज़ुर्माना या दोनें का सामना करना पड़ सकता है। इसका प्रावधान तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तावित मसौदा विधेयक में किया गया है।
मसौदा विधेयक में कहा गया है कि सरकार एग्रीगेटर या मंच से प्रत्येक लेनदेन में श्रमिकें को के जाने वाले भुगतान का 1-2 प्रतिशत या जैसा अधिसूचित किया जाएगा, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेल्फेयर फंड फीस वसूल करेगी। मसौदा विधेयक में एग्रीगेटर के लिए यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है कि वे क़ानून के लागू होने की तारीख से सा दिनों के भीतर बोर्ड को अपने साथ जुड़े या पंजीकृत सभी गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों का डेटाबेस उपलब्ध करवाएँ।
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गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नया मसौदा विधेयक
इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, एग्रीगेटर प्राथमिक नियोक्त कंपनी आदि होने के नाते, कल्याण निधि शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, जिसे वह इस अधिनियम, नियमों, विनियमों या इसके तहत बनाई गई योजनाओं के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो उसे एक वर्ष तक की सजा या 2 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
इसमें कहा गया है, यदि कोई एग्रीगेटर प्रस्तावित अधिनियम के तहत अपेक्षित कोई रिटर्न, रिपोर्ट, विवरण या अन्य जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या इनकार करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को अधिकारियें को निर्देश दिया कि वे इस मसौदा विधेयक पर लोगें की राय लें और सुझाव, सिफारिशें और आपत्तियाँ लेने के बाद इसे अंतिम रूप दें, जिसका उद्देश्य गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
अधिकारियें को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, ताकि मसौदा विधेयक को मई दिवस (एक मई) या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर लागू किया जा सके। साथ ही यह रेखांकित किया गया है कि यह 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का चुनावी वादा था। बोर्ड का नेतृत्व तेलंगाना के श्रम मंत्री करेंगे, जिसमें प्लेटफार्म और श्रमिकों दोनों का प्रतिनिधित्व होगा।
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