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संध्या होटल्स को हाईकोर्ट से राहत

हैदराबाद,हैद्रा द्वारा कथित अवैध निर्माण बताते हुए किये जा रहे ध्वस्तीकरण मामले में उच्च न्यायालय संध्या होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को राहत दी है। अदालत ने आगे की सुनवाई तक किसी भी प्रकार के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी किये है। अदालत ने हैद्रा से कहा है कि रंगारेड्डी जिले में शेरिलिंगमपल्ली मंडल के गाचीबोवली में सर्वे संख्या 124 और 125 में संध्या होटल से संबंधित भूखंडों और संरचनाओं में हस्तक्षेप न करें।

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संध्या होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (संध्या कंस्ट्रक्शन्स) ने हैद्रा द्वारा ढांचे को अवैध बता कर ध्वस्त करने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश न्यायालय के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. श्रीनिवास राव ने इस पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हैद्रा ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बावजूद संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने प्लॉट 53 से 63 पर निर्माण में हस्तक्षेप न करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन न करने का आदेश जारी करने की मांग की थी।

दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने संध्या होटल की संरचनाओं को ध्वस्त करने पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किये और सुनवाई 28 मई तक स्थगित कर दी। एक अन्य याचिका में पूर्व में जारी अंतरिम आदेश को भी आगे बढ़ाने के आदेश जारी किए गए।

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