सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की टीजीपीएससी के खिलाफ याचिका

ग्रुप-1 भर्ती प्रक्रिया के नतीजे जारी करने का रास्ता साफ

हैदराबाद, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप-1 भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे तेलंगाना लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) के लिए नतीजे जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।न्यायमूर्ति पमिडिघन्टम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बी. श्रुति और सुषमा नरेड्डी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर उन्हें खारिज कर दिया। पिछले दिनों ग्रुपö1 की भर्तियों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाएँ खारिज कर दीं। अभ्यर्थियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामले की बाधाएँ दूर होने के साथ, टीजीपीएससी जल्द ही ग्रुप-1 के परिणाम जारी किये जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना राज्य के गठन के 11 वर्षों के बाद पहली ग्रुपö1 नियुक्तियाँ हैं। गौरतलब है कि आयोग ने 503 पदों को भरने के लिए 2022 में ग्रुपö1 की भर्ती शुरू की थी। इस प्रक्रिया को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मुख्य रूप से फरवरी- 2024 में जारी जीओ संख्या 29 के संबंध में।

ज्ञातव्य है कि तेलंगाना में ग्रुप-1 मेन्स परीक्षाएं 21 से 27 अक्तूबर तक आयोजित की गई थीं। कुल 31,403 अभ्यर्थी (खेल कोटा सहित) 563 पदों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए योग्यता प्रप्त की। हालाँकि जीओ 29 को रद्द करने और ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की माँग को लेकर कई उम्मीदवारों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से गंभीर तनाव पैदा हो गया। राजनीतिक दलों द्वारा भी समर्थन व्यक्त किये जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। हैदराबाद शहर में लाठीचार्ज हुआ। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहाँ उन्हें झटका लगा और वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। अदालत ने परीक्षा रोकने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि मामला उसी दिन सुनवाई के लिए आया था, जिस दिन परीक्षाएँ शुरू हुई थीं। इससे परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो गईं।

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