तेलंगाना विधानसभा में पांच विधायकों की अयोग्यता याचिकाएँ खारिज
हैदराबाद, तेलंगाना विधानसभा सचिवालय ने बताया कि संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दायर की गई अयोग्यता याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाया गया। ये याचिकाएं संबंधित विधायकों पर स्वेच्छा से अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ने के आधार पर दायर की गई थीं।
प्रेस नोट के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, याचिकाओं में प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन जांच की और सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने के बाद, तेलंगाना विधानसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1986 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय सुनाया गया।

जिन पांच अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया, वह हैं – के.पी. विवेकानंद विधायक बनाम डॉ. तेल्लम वेंकट राव, विधायक पल्ला राजेश्वर रेड्डी एवं अन्य विधायक बनाम बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी, विधायक काल्वकुंटला संजय, विधायक बनाम टी. प्रकाश गौड़, विधायक चिंता प्रभाकर, विधायक बनाम गुडेम महिपाल रेड्डी, विधायक काल्वकुंटला संजय, विधायक बनाम आरेकपुडी गांधी, विधायक।
विधानसभा अध्यक्ष एवं ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने इन सभी याचिकाओं के गुण-दोष पर विचार करने के बाद पांचों अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया कि इन मामलों से संबंधित आदेशों को आधिकारिक वेबसाइट https://legislature.telangana.gov.in पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। यह फैसला राज्य की राजनीतिक हलचल के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
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