तेलंगाना HC का आदेश: कॉलेज ले सकेंगे छात्रों से फीस

हैदराबाद, तेलंगाना में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि यदि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से सरकार फीस रिइम्बर्समेंट योजना के तहत भुगतान नहीं करती है, तो कॉलेज पात्र छात्रों से सीधे ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं।

अंतरिम व्यवस्था, अंतिम फैसले पर निर्भर

न्यायमूर्ति जुव्वाडी श्रीदेवी ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी है। यदि अंतिम सुनवाई में कॉलेजों की याचिकाएं खारिज होती हैं, तो संस्थानों को छात्रों से ली गई फीस वापस करनी होगी।

14 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश

यह आदेश विभिन्न निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा दायर 14 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। कॉलेजों ने अदालत को बताया कि सरकार से लंबित भुगतान के कारण उन्हें गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन सहित दैनिक संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।

सरकार का पक्ष

सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि बजट सत्र के चलते वह फंड जारी करने को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दे पाई है। हालांकि, अदालत ने नोट किया कि सरकार ने तय समय में कोई काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया और न ही बकाया भुगतान के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा दी।

अगली सुनवाई 30 अप्रैल को

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल तय की है। तब तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी, जिससे कॉलेजों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

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