तेलंगाना हाईकोर्ट : बकाया इंजीनियरिंग कॉलेज शुल्क पर विवरण तलब

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार को राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को बकाया शुल्क का विवरण पेश करने के आदेश दिए। केशव मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्य कॉलेजों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान न होने के कारण उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की थी। इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल ने सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यद्यपि सरकार ने शुल्क प्रतिपूर्ति (फी-रिअम्बर्समेंट) के लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन यह राशि कॉलेजों को जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अकेले केशव मेमोरियल इंस्टीट्यूट को 56 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है। दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले पर पूर्ण विवरण पेश करने के सरकार को आदेश देते हुए सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी।

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