तेलंगाना उच्च न्यायालय : प्रतियाचिका दायर न करने पर लगेगा जुर्माना

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एचएमडीए को चेताया कि वह उस्मानिया अस्पताल को गोशामहल स्टेडियम में स्थानांतरित करने के निर्णय पर तीन सप्ताह के भीतर पूर्ण विवरण सहित प्रतियाचिका दायर करे, अन्यथा जुर्माना भरना पड़ेगा। न्यायालय द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद एचएमडीए द्वारा प्रतियाचिका दायर करने के लिए बार-बार समय माँगने पर कड़ा असंतोष जताया। गौरतलब है कि जी. रामू नामक एक व्यक्ति ने गत जनवरी माह में अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर गोशामहल स्टेडियम की जमीन के अधिग्रहण हेतु सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 45 को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी।

इस याचिका पर पुनः एक बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एचएमडीए की ओर से अधिवक्ता ने प्रतियाचिका दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय माँगा।

यह भी पढ़ें… माल ढुलाई में सोलापुर डिवीजन ने दर्ज की वृद्धि

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि अस्पताल के निर्माण हेतु जारी सरकारी आदेश संख्या 115 को लेकर भी अंतरिम याचिका दायर की गई है। यह सरकारी आदेश अस्पताल के निर्माण को मंजूरी देते हुए जारी किया गया था। दलील सुनने के बाद खण्डपीठ ने अंतरिम याचिका स्वीकार कर ली और प्रतिवादियों को प्रतियाचिका दायर करने के आदेश देते हुए मामले पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

अब आपके लिए डेली हिंदी मिलाप द्वारा हर दिन ताज़ा समाचार और सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल की सेवाएं प्रस्तुत हैं। हमें फॉलो करने के लिए लिए Facebook , Instagram और Twitter पर क्लिक करें।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button