तेलंगाना हाईकोर्ट : लिफ्ट सुरक्षा को लेकर कानून पर समय देने से इनकार
हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सवाल किया कि लिफ्ट और एलिवेटर सुरक्षा को लेकर कब तक कानून लाया जाएगा। इस पर सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा समय देने का आग्रह करने पर अदालत ने इसे ठुकरा दिया। इसके साथ ही चार सप्ताह के भीतर इससे संबंधित विधेयक की प्रक्रिया पर रिपोर्ट पेश करने के सरकार को आदेश दिए। कानून बनने तक इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को अमल में लाने के लिए कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। इस आदेश के साथ मामले की सुनवाई अगले माह तक स्थगित कर दी गई।
लिफ्ट और एलिवेटर की सुरक्षा के संबंध में सरकारी नियम और दिशा-निर्देशों पर अमल न होने के कारण कई क्षेत्रों में कुछ घटनाओं में बच्चों और बुजुर्गों की मौत हो गई। इसका हवाला देते हुए उच्च न्यायालय को प्राप्त एक पत्र को स्वत: संज्ञान के तहत याचिका के रूप में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार किया।
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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहियुद्दीन की खण्डपीठ ने इस याचिका पर आज पुनः एक बार सुनवाई की। पार्टी इन पर्सन के रूप में दलील देते हुए सरकारी अधिवक्ता ने अदालत के आदेश के तहत सरकार द्वारा कानून बनाए जाने तक लिफ्ट और एलिवेटर के संचालन के संबंध में जन सुरक्षा को लेकर अदालत के आदेश के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश 19 जनवरी को अदालत में पेश किए गए। इसके साथ ही मसौदा कानून भी तैयार किया गया है और 6 माह का समय देने पर इसके संबंध में कानून लाया जाएगा। सरकारी अधिवक्ता के इस आग्रह को ठुकराते हुए खण्डपीठ ने चार सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
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